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उज्जैन के महाकालेश्वर मन्दिर के प्रबंधन की बाबत सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट के अनुसार महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग को संरक्षण दिया जाएगा. अपना फैसला सुनाने के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा साथी जजों से बोले कि शिवजी की कृपा से ये आखिरी फैसला भी हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं.
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के क्षरण मामले में सुनवाई में जस्टिस अरुण मिश्रा ने फैसला सुनाने के बाद कहा कि शिव की कृपा से यह भी फैसला हो गया. बता दें कि यह जस्टिस अरुण मिश्रा की ओर से सुनाया गया आखिरी फैसला था. बुधवार को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है. वह 2 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं.
बता दें कि महाकाल मंदिर के शिवलिंग का क्षरण रोकने के लिए मंदिर समिति ने 2019 के अंत में एक फैसला लिया था. इसके तहत भगवान शिव पर मंदिर समिति की गौशाला के दूध से ही अभिषेक करने का निर्णय लिया गया था. ऐसा वहां दूध में हो रही मिलावट के कारण किया गया था.