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अब पूजा-अर्चना भी शर्तों पर, 3 दिन बाद खुलेंगे धर्मस्थल, प्रसाद और पूजा सामग्री पर रहेगी पाबंदी

राजस्थान के लोगों के लिए 7 सितंबर का दिन खास रहेगा, क्योंकि 168 दिन के लंबे इंतजार के बाद अब वे अपने-अपने धर्म स्थलों में जाकर मत्था टेक सकेंगे। हालांकि उन्हें इस दौरान पहले की तरह सामूहिक आयोजन भजन-कीर्तन, जुलूस और घंटी बजाने आदि की अनुमति नहीं रहेगी। चेहरे पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगी। सरकार व धार्मिक स्थल समिति-ट्रस्ट के नियमों का पालन करना होगा, ताकि संक्रमण न फैले।

राज्य सरकार की ओर से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत धर्म स्थल पर फूल-मालाए प्रसाद व अन्य पूजा सामग्री ले जाने और सामूहिक धार्मिक आयोजन व जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। दर्शनार्थ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। दर्शन-पृूजन के दौरान श्रद्धालुओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग तथा बार-बार धार्मिक स्थल का सेनिटाइजेशन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित धार्मिक स्थल की समिति या ट्रस्ट पर रहेगी।