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नहीं कर सकेंगे महाकाल के 500 मीटर दायरे में निर्माण - सुप्रीम कोर्ट

महाकाल मंदिर के 500 मीटर दायरे में अब नगर निगम भवन निर्माण की अनुमति नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। इससे क्षेत्र की लगभग दो हजार से ज्यादा संपत्तियों पर संकट आ गया है। इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त प्रभावित हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर को लेकर 1 सितंबर को दिए निर्देशों में मंदिर की 500 मीटर परिधि में अतिक्रमण हटाने के साथ नव निर्माण पर रोक लगाने को कहा है। कोर्ट के इस निर्देश पर नगर निगम अब क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुमति नहीं देगा। इसके लिए निगम ने आदेश जारी कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीर्थ यात्रियों के आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञ समिति के सुझावों के अनुसार अतिक्रमण हटाने के साथ नए निर्माण पर भी रोक लगाएं। अतिक्रमण हटाने के मामले में कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। नए निर्माण पर रोक को लेकर कोर्ट के निर्देशों को निगम ने गंभीरता से लिया है। इसलिए निगम ने आदेश जारी कर निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है।