जिला में 14 नवंबर दीवाली के दिन से पहले व बाद में पटाखे व आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दीवाली के दिन भी केवल 2 घंटे रात्रि 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकती है। उसमें भी कम प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले या ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं।
यह आदेश गुरुवार को जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने जारी किए हैं। 14 नवंबर को दिवाली के दिन पटाखे व आतिशबाजी चलाने के लिए 8 स्थान निर्धारित किए हैं, जहां पर दिवाली के दिन रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इनके अलावा जिला में अन्य स्थानों पर पटाखे व आतिशबाजी आदि चलाना प्रतिबंधित रहेगा।
इन आदेशों के अनुसार दिवाली के दिन अतिशबाजी निर्धारित 8 स्थानों पर ही छोड़ी जा सकती हैं। इनमें सेक्टर-29 का हुडा ग्राउंड, लघु सचिवालय के निकट बेरीवाला बाग, हुडा ग्राउंड सेक्टर-5, सेक्टर-47 में बख्तावर चौक के पास सिटी सेंटर वाले खुले स्थान पर, सोहना में देवी लाल स्टेडियम, पटौदी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का सेक्टर-1, हैलीमंडी में अग्रवाल धर्मशाला के निकट खाली जगह तथा फर्रूखनगर में पुराना रामलीला ग्राउंड शामिल हैं।