राज्य सरकार ने छठ पर्व के मौके पर कोविड संक्रमण के प्रभाव को न्यूनतम बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मातहत अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों का सख्ती के साथ पालन किए जाने की ताकीद की गई है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सरकार की तरफ से निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पूजन स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने, सभी कार्यक्रमों में दो गज की दूरी व मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।
उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन कराए जाने का दायित्व भी कार्यक्रम के आयोजक का होगा। निर्देशों में कहा गया है कि 19 व 20 नवंबर को मनाए जाने वाले छठ के पर्व के अवसर महिलाओं को प्रेरित किया जाए कि वे इस पर्व को यथा संभव घर पर ही मनाएं अथवा घर के निकट ही मनाएं।
छठ पूजा पर्व के अवसर पर नदी व तालाब के किनारे पारम्परिक स्थानों पर पूर्व की भॉति नगर निगम व नगर निकाय व जिला प्रशासन द्वारा अर्घ्य दिए जाने की समुचित व्यवस्था की जाए।
इस अवसर पर नदी व तालाबों के किनारे शौचालय एवं साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए और पारम्परिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की जाए। घाटों पर महिलाओं के लिये चेन्जरूम की समुचित व्यवस्था की जाए और पूजा स्थल पर एम्बुलेंस की व्यवस्था मय चिकित्सकों की टीम के साथ की जाए।
कहा गया है कि इस अवसर घाटों के अन्दर लोग गहरे पानी में न जाने पाएं इसके लिए घाट के अन्दर बैरिकेडिंग की उचित व्यवस्था की जाए। पूजा स्थलों व घाटों पर पहुँचने के लिए यथावश्यक सीढियों की व्यवस्था किए जाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से पूजा स्थलों की सतत् निगरानी की समुचित व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं।
छठ के घाटों एवं पूजा स्थलों पर मजिस्ट्रेट व पुलिस के अधिकारी की तैनाती किए जाने के साथ साथ विभिन्न छठ संगठनो या कार्यक्रम के आयोजक के साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यथावश्यक समन्वय बैठक की जाए। यह भी कहा गया है कि पेय जल व्यवस्था, स्वच्छता व सैनेटाइजेशन पर विशेष ध्यान देते हुए अभियान चलाकर अपेक्षित कार्रवाई पूर्ण कराई जाए।