Sanskar
Related News

कोरोना के नए स्ट्रेन के खौफ, प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं मना सकेंगे नए साल का जश्न

उत्तर प्रदेश की राजधानी में नववर्ष पर होने वाले आयोजनों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम की पूर्व में सूचना देकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि किसी भी आयोजन की अनुमति के लिए आयोजक का नामॉ पता व मोबाइल नम्बर के साथ - साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या बतानी होगी।

कोविड - 19 संक्रमण की रोकथाम के लिए कार्यक्रम स्थल पर पीए सिस्टम व लाउड हेलर के जरिये प्रचार - प्रसार कराया जाएगा। बन्द स्थानों, हॉल व कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में स्थान की क्षमता का 50 प्रतिशत ही जमावड़ा होगा। कोविड़ - 19 गाइडलाइन एवं धारा - 144 के आदेश का प्रत्येक दशा में पालन करना अनिवार्य होगा।

अधिकतम 100 लोग ही होंगे शामिल

अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 100 खुले स्थान या मैदान में कार्यक्रम होने पर क्षेत्रफल से 40 प्रतिशत कम क्षमता तक ही लोग रहेंगे। सभी लोग फेस मास्क, सोशल डि़स्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की उपलब्धता के साथ ही आयोजन की अनुमति दी जाएगी।